Central Drugs Standard Control Organization

Directorate General of Health Services
Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

केन्द्रीय ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ) स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के तहत, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य मंत्रालय; परिवार कल्याण, भारत सरकार राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण (एनआरए) है। इसका मुख्यालय एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली 110002 पर स्थित है और पूरे देश में छः ज़ोनल कार्यालय, चार उप-ज़ोनल कार्यालय, तेरह पोर्ट कार्यालय और सात प्रयोगशालाएं हैं।
द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1 9 40 और नियम 1 9 45 ने केंद्रीय और amp; दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के नियमन के लिए राज्य नियामकों। इसमें अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के समान कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है जिसमें दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के विनियमन के द्वारा रोगियों की सुरक्षा, अधिकार और अच्छी तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है। देश में निर्मित, आयातित और वितरित मेडिकल उत्पाद की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सीडीएससीओ लगातार अपनी सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और एकरूपता लाने के लिए संपन्न है।
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत, सीडीएससीओ एलडीrug्स, क्लीनिकल ट्रायल्स के आचरण, ड्रग्स के मानकों को बिछाने, देश में आयातित ड्रग्स की गुणवत्ता पर नियंत्रण और राज्य ड्रग कंट्रोल की गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के लागू होने में एकरूपता लाने की दृष्टि से विशेषज्ञ सलाह प्रदान करके संगठन।
आगे सीडीएससीओ राज्य नियामकों के साथ, विशिष्ट दवाओं के विशिष्ट विशिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार है जैसे कि रक्त और रक्त उत्पादों, IV फ्लूड्स, वैक्सीन और सेरा

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